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Income Tax Rules 2025-26: धारा-वार टैक्स छूट व कटौती | New vs Old Regime (Teachers)

Income Tax Rules 2025-26: धारावार (Section-wise) सम्पूर्ण जानकारी

कौन सी छूट किस नियम के तहत मिलती है?

नमस्कार शिक्षक साथियों!
अक्सर हम टैक्स भरते समय यह तो जानते हैं कि "डेढ़ लाख की छूट" मिलेगी या "मेडिकल क्लेम" मिलेगा, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि यह छूट आयकर अधिनियम की किस धारा (Section) के तहत मिलती है।

आज की इस पोस्ट में हम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स नियमों को Dhara (Sections) के साथ समझेंगे, ताकि आप एक एक्सपर्ट की तरह अपना ITR फाइल कर सकें।

1. वेतन से सीधे मिलने वाली छूट (Salary Exemptions)

सबसे पहले आपकी Gross Salary में से कुछ भत्ते घटाए जाते हैं।

मकान किराया भत्ता (HRA Exemption) u/s 10(13A)
  • > नियम: यह छूट केवल Old Regime में मिलती है। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं, तो सबसे कम राशि (Actual HRA vs Rent-10% Salary vs 40% Salary) कर-मुक्त होती है।
मानक कटौती (Standard Deduction) u/s 16(ia)
  • >
    नियम: यह एक फ्लैट छूट है जो सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलती है।
    New Regime: ₹75,000 (बढ़ा दी गई है)।
    Old Regime: ₹50,000.

2. निवेश और बचत पर कटौती (Chapter VI-A Deductions)

यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे 'Gross Total Income' में से घटाया जाता है। (ये अधिकतर Old Regime के लिए हैं)।

सबसे लोकप्रिय डेढ़ लाख की छूट (1.5 Lakh Limit) u/s 80C
  • > क्या शामिल है: GPF, EPF, PPF, LIC प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन का मूलधन (Principal)।
  • > अधिकतम सीमा: ₹1,50,000
NPS (अतिरिक्त छूट) u/s 80CCD(1B)
  • > नियम: यदि आप 80C की 1.5 लाख की सीमा पूरी कर चुके हैं, तो आप NPS में ₹50,000 तक अलग से जमा करके छूट ले सकते हैं। (Total 2 Lakh benefit in Old Regime).
NPS (नियोक्ता/सरकार का अंशदान) u/s 80CCD(2)
  • > नियम: यह Old और New दोनों रिजीम में मिलती है। राज्य/केंद्र सरकार जो 14% अंशदान आपके NPS खाते में जमा करती है, वह पूरी तरह टैक्स फ्री है।
मेडिकल इंश्योरेंस (Health Insurance) u/s 80D
  • > नियम: स्वयं/परिवार के लिए ₹25,000 तक और माता-पिता (Senior Citizen) के लिए ₹50,000 तक के प्रीमियम पर छूट। (Only Old Regime).

3. होम लोन और अन्य कटौती (Other Major Deductions)

होम लोन का ब्याज (Interest on Home Loan) u/s 24(b)
  • > नियम: यदि आपने घर बनाने या खरीदने के लिए लोन लिया है, तो उसके ब्याज (Interest) पर ₹2,00,000 तक की छूट मिलती है। (Only Old Regime).
  • > (नोट: होम लोन का मूलधन (Principal) 80C में आता है, ब्याज 24(b) में)
बचत खाते पर ब्याज (Savings Account Interest) u/s 80TTA
  • > नियम: सेविंग बैंक अकाउंट से मिले ब्याज पर ₹10,000 तक की छूट। (Old Regime).
विकलांगता छूट (Disability) u/s 80U
  • > नियम: यदि करदाता स्वयं दिव्यांग है, तो ₹75,000 (40-80%) या ₹1,25,000 (>80%) की फ्लैट छूट।

4. टैक्स को शून्य करने वाला जादू (Tax Rebate)

जब आपकी सारी कटौती (Deductions) घटाने के बाद 'Net Taxable Income' आती है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है। लेकिन एक सीमा तक सरकार वह टैक्स माफ़ कर देती है।

टैक्स रिबेट (Tax Rebate) u/s 87A
  • > New Regime में: यदि आपकी आय ₹12,00,000 तक है, तो बनने वाला पूरा टैक्स (₹0) हो जाएगा।
  • > Old Regime में: यदि आपकी आय ₹5,00,000 तक है, तो ₹12,500 तक का टैक्स माफ़ हो जाएगा।

5. एक नज़र में सारांश (Quick Summary Table)

सुविधा (Benefit) धारा (Section) New Regime (25-26) Old Regime (25-26)
Standard Deduction 16(ia) Yes ₹75,000 Yes ₹50,000
NPS (Govt Contri) 80CCD(2) Yes मिलती है Yes मिलती है
HRA (किराया भत्ता) 10(13A) No नहीं मिलती Yes मिलती है
GPF/LIC/PPF 80C No नहीं मिलती Yes मिलती है (1.5L)
Home Loan Interest 24(b) No नहीं मिलती Yes मिलती है (2L)
Tax Rebate (Zero Tax) 87A Yes ₹12 लाख तक Yes ₹5 लाख तक

निष्कर्ष

शिक्षक साथियों, टैक्स प्लानिंग करते समय इन धाराओं (Sections) का ध्यान रखें। यदि आपकी कुल कटौती (80C + HRA + Home Loan) बहुत ज्यादा है, तो Old Regime चुनें। यदि आपके पास कोई कटौती नहीं है, तो New Regime (धारा 115BAC) आपके लिए बेस्ट है।

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Disclaimer: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। टैक्स नियम बजट के साथ बदल सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले किसी कर सलाहकार (CA) या आधिकारिक विभागीय नियमों की पुष्टि अवश्य करें।

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